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सरकार की ई श्रम कार्ड योजना मजदूरों को ई श्रम कार्ड प्रदान करती है । ई श्रम पोर्टल विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल की मदद से केंद्र सरकार सभी मजदूरों का डाटा कलेक्ट करेगी।
Shramik Card ki Pahli Kist Kab Aaegi
केंद्र की ओर से जारी डाटा के मुताबिक असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 40 करोड़ मजदूरों को ई श्रम कार्ड मिल सकेगा l ई श्रम योजना के लिए सफल पंजीकरण करने के बाद मजदूरों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा।यदि आप ई श्रम कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं , तो इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा । यदि आप श्रम कार्ड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे।
Highlights – श्रमिक कार्ड विवरण
योजना | ई श्रम कार्ड योजना |
उद्देश्य | मजदूरों की मदद करना |
आयु सीमा | 16 साल से 59 साल |
योजना मुख्य अधिकारी | केंद्र एवं राज्य सरकार |
पंजीकरण शुल्क | 20 रुपये |
Online Registration | www.eshram.gov.in |
Telegram Group | click here |
श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022
देश में ई श्रम कार्ड लॉन्च करना देश के मजदूरों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई सबसे बड़ी योजना में से एक है। ई श्रम कार्ड योजना श्रमिकों और कम आय वाले मजदूरों के लिए फायदेमंद होने जा रही है।
ई श्रमिक कार्ड का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करना होगा। श्रम कार्ड का सबसे अच्छा लाभ यह है कि आप इस योजना के लिए आसानी से और कम पैसों में पंजीकरण करा सकते हैं।
आपको ई श्रमिक योजना के पंजीकरण के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन जो कम पढ़े लोग हैं और वे कंप्यूटर और मोबाइल चलाने में असमर्थ हैं, वे नजदीकी CSC पर जा सकते हैं।
श्रमिक कार्ड के फायदे (shramik card ke fayde)
जैसा कि हम पहले से ही ई श्रम कार्ड योजना से अवगत हैं कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना में लाभार्थियों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा प्रदान किया जाएगा और आंशिक रूप से विकलांग लोगों को भी घटना के बाद 1 लाख रुपये मिलेंगे।
इस योजना के लिए सरकार ने 404 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के श्रमिक, ई श्रम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
जो व्यक्ति आयकर का भुगतान करता है वह ई श्रम कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा ।
श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को आर्थिक लाभ मिलेगा –
छोटे किसान
निर्माण श्रमिक
पशुपालन श्रमिक
कृषि मजदूर
चमड़ा मजदूर
मछुआरों
बीड़ी रोलर्स
असंगठित क्षेत्रों में लगे अन्य श्रमिक
श्रमिक कार्ड पात्रता
ई श्रम कार्ड योजना का लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा –
आपको भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आपको आश्रम योजना के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.eshram.gov.in से आवेदन करना होगा।
लाभार्थी की आयु 16 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ई श्रम कार्ड योजना के लिए पंजीकरण शुल्क सीएससी में 20 रुपये होगा ।
आपके पास UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड होना चाहिए।
आपके पास किसी भी National बैंक में एक मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए।
श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
आप आसानी से सरकार की इस श्रमिक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो निम्नलिखित जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं।
सबसे पहले आपको दिए गए लिंक से ई श्रम के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
इसके बाद आपके सामने इस योजना का होमपेज खुल जायेगा।
अब आपको ‘ ई श्रम पंजीकरण ‘ का चयन करना होगा ।
अब आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा जहां आपको अपनी स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड के साथ आधार संख्या जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।
‘ओटीपी भेजें’ विकल्प पर क्लिक करें।
अब आप वन-टाइम पासवर्ड अपने मोबाइल फोन पर एक एसएमएस प्राप्त कर सकेंगे।
आपको ओटीपी जमा करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
अब अपना बैंक खाता नंबर, पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, पेशा, संगठन का नाम, मासिक आय, आय प्रमाण पत्र संख्या, अधिवास प्रमाण पत्र संख्या आदि जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।
इन सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन पत्र पर दिए गए विवरण के सफल अनुमोदन के बाद, आप एक 12-अंकीय संख्या और जारी किए गए ईश्रम कार्ड प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
आप भविष्य के लिए पंजीकरण पर्ची का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
श्रमिक कार्ड हेल्पलाइन नंबर
सुविधा के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस टोल-फ्री नंबर की सहायता से विशेष योजना के संबंध में सहायता ले सकते हैं , यदि आपको विशेष योजना में लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर यानी 14434 पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।